फसल की कटाई के बाद खेत में अवशेष जलाने को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने सभी उपजिलाधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना रीपर कंबाइन मशीन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने पर भी जुर्माना का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में बिना रीपर के कंबाइन मशीन चलाए जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपने क्षेत्र में इस पर नजर रखेंगे। उनकी जिम्मेदारी है वह बिना रीपर कोई कंबाइन मशीन न चलने दें। ऐसा न करने पर कंबाइन मशीन संचालकों के साथ-साथ लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खेत में फसल का अवशेष जलाना भी प्रतिबंधित है। पराली जलाना एक अमानवीय कृ त्य है इससे प्रदूषण फैलता है पर्यावरण प्रभावित होता है। खेत में पराली जलने से मित्र कीट तो मर ही जाते हैं प्रदूषण से हम सभी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। फसल अवशेष जलाने वाले लोगों को 15 हजार जुर्माना भरना होगा।
बिना रीपर के कंबाइन मशीन चलाए जाने की अनुमति नहीं : जिलाधिकारी